सूचना सहायक भर्ती, नियुक्ति पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक जारी रखने का आदेश दिया
RNE Network
हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती – 2023 में विवादित प्रश्नों को लेकर कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक जारी रखी जाये।
इस मामले में कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रश्न से सम्बंधित विवाद सुलझाने के लिए विषय विशेषज्ञ को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। वहीं याचिकाकर्ता से पूछा कि उसका एक सवाल सही माना जाए तो क्या वह मेरिट में आ सकता है। न्यायाधीश समीर जैन ने बबिता बाई बैरवा व अन्य को याचिका पर यह आदेश दिया।